अनिवासी भारतीय (NRI) भारत में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लगभग उतनी ही आज़ादी से खरीद सकते हैं जितनी निवासी नागरिक, बस विदेश से जयपुर में खरीद तय करने से पहले कुछ खास नियम समझना जरूरी है।
क्या NRI खरीदने के पात्र हैं?
हाँ। FEMA (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) नियमों के तहत, NRI और OCI (ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया) कार्डधारक भारत में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी स्वतंत्र रूप से खरीद सकते हैं। मुख्य प्रतिबंध एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी या फार्महाउस खरीदने पर है, जिसकी आमतौर पर अनुमति नहीं है — इससे स्टैंडर्ड अपार्टमेंट खरीद प्रभावित नहीं होती।
खरीद को फंड कैसे करें
पेमेंट सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिए ही करना होता है — NRE (नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल), NRO (नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी), या FCNR (फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट) अकाउंट के माध्यम से। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के लिए कैश पेमेंट और विदेशी करेंसी नोट्स की अनुमति नहीं है। ज्यादातर बड़े भारतीय बैंक NRI-विशिष्ट होम लोन भी ऑफर करते हैं, जिसके लिए आमतौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) की जरूरत होती है अगर आप ट्रांजेक्शन के कुछ हिस्सों के लिए खुद मौजूद नहीं रह सकते।
पावर ऑफ अटॉर्नी: एक व्यावहारिक जरूरत
चूंकि ज्यादातर NRI हर स्टेप में खुद मौजूद नहीं रह सकते, भारत में एक भरोसेमंद प्रतिनिधि (अक्सर परिवार का सदस्य) को डॉक्यूमेंट साइन करने, प्रॉपर्टी रजिस्टर करने और पजेशन से जुड़ी औपचारिकताएं संभालने के लिए अधिकृत करने वाला एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी आम प्रैक्टिस है। इस POA को किसी प्रॉपर्टी वकील द्वारा सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए और आपके निवास देश के अनुसार, भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट में अटेस्ट किया जाना चाहिए।
RERA सुरक्षा समान रूप से लागू होती है
RERA रजिस्ट्रेशन और इसकी खरीदार सुरक्षा NRI खरीदारों पर बिल्कुल वैसे ही लागू होती है जैसे निवासी भारतीयों पर — फंड ट्रांसफर करने से पहले किसी भी जयपुर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन rera.rajasthan.gov.in पर वेरिफाई करें, चाहे आप कहीं से भी खरीद रहे हों।
टैक्स और रिपेट्रिएशन
भारतीय प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम और अंततः कैपिटल गेन भारत में टैक्सेबल हैं, और किसी अन्य NRI विक्रेता से खरीदते समय खरीदारों पर TDS नियम लागू होते हैं। बिक्री की राशि विदेश भेजना (रिपेट्रिएशन) FEMA के तहत कुछ सीमाओं और डॉक्यूमेंटेशन आवश्यकताओं के साथ अनुमत है — बेचने या बड़े फैसले लेने से पहले NRI टैक्सेशन में माहिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेना फायदेमंद रहता है।
रिमोट खरीद के लिए व्यावहारिक सुझाव
- कमिट करने से पहले वीडियो कॉल साइट विज़िट करें और रियल-टाइम कंस्ट्रक्शन फोटो/वीडियो मांगें।
- ऐसे डेवलपर के साथ काम करें जिसकी NRI खरीदारों के लिए एक स्थापित प्रक्रिया हो, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट शेयरिंग और वर्चुअल साइट अपडेट शामिल हों।
- भविष्य में आसान रिपेट्रिएशन के लिए सभी पेमेंट अपने NRE/NRO अकाउंट के जरिए ट्रेस करने योग्य रखें।